Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : -
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शिमला. प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और एलटी की इस माह होने वाली करीब 1808 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। विभाग ने यह रोक हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद लगाई है, जिसमें कोर्ट की आज्ञा के बिना शिक्षकों की भर्ती न करने को कहा है। इसमें 1308 जेबीटी और 500 भाषा अध्यापक (एलटी) है, जिनकी बैच वाइज भर्ती होनी थी।
होनी थी जेबीटी भर्ती
विभाग ने जेबीटी के 1308 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया था। इसके आधार पर उनको 8910 रुपए मासिक वेतन दिया जाना था। इसके तहत बिलासपुर जिला में 20, चंबा जिला में 191, हमीरपुर जिला में 25, कांगड़ा जिला में 104, किन्नौर जिला में 20, कुल्लू जिला में 23, लाहौल-स्पीति जिला में 20, मंडी जिला में 191, शिमला जिला में 315, सिरमौर जिला में 134, सोलन में 120 और ऊना में 145 पदों को भरा जाना था।
विभाग में 12 सितंबर को काउंसलिंग के आदेश दे दिए थे। विभागीय स्तर पर जिला स्तर पर भाषा अध्यापकों (एलटी) 500 पदों को भरा जाना था। यह पद उन उम्मीदवारों के माध्यम से भरे जाने थे, जिन्होंने टीईटी की परीक्षा को पास किया था।
प्रक्रिया संशय में
हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने पैरा टीचरों को सरकार की तरफ से अब तक नियमित न करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।
भर्ती प्रक्रिया रोकी
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा टीसी वर्मा ने शिमला जिला में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की पुष्टि की।
कोर्ट का निर्णय मान्य
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार किया जाएगा
While passing this interim order a division bench comprising the Chief Justice Kurian Joseph and Justice Dharam Chand Chaudhary observed that presently it appears that there is no clarity in the appointment process of teachers. The court noted that unless the National Council for Teachers Education (NCTE) permits, there cannot be any exemption from passing the Teachers Eligibility Test (TET) for the purpose of appointment to the impugned post.
The court passed this order on a petition filed by one Kamlesh Rana alleging that proper norms are not followed in the recently concluded appointments. The case has been listed for October 31.
Petitioner was represented by her counsel Archana Dutt Sharma
HPTET : जेबीटी : पदों को भरने की काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से रुकी
शिमला. प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और एलटी की इस माह होने वाली करीब 1808 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। विभाग ने यह रोक हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद लगाई है, जिसमें कोर्ट की आज्ञा के बिना शिक्षकों की भर्ती न करने को कहा है। इसमें 1308 जेबीटी और 500 भाषा अध्यापक (एलटी) है, जिनकी बैच वाइज भर्ती होनी थी।
होनी थी जेबीटी भर्ती
विभाग ने जेबीटी के 1308 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया था। इसके आधार पर उनको 8910 रुपए मासिक वेतन दिया जाना था। इसके तहत बिलासपुर जिला में 20, चंबा जिला में 191, हमीरपुर जिला में 25, कांगड़ा जिला में 104, किन्नौर जिला में 20, कुल्लू जिला में 23, लाहौल-स्पीति जिला में 20, मंडी जिला में 191, शिमला जिला में 315, सिरमौर जिला में 134, सोलन में 120 और ऊना में 145 पदों को भरा जाना था।
विभाग में 12 सितंबर को काउंसलिंग के आदेश दे दिए थे। विभागीय स्तर पर जिला स्तर पर भाषा अध्यापकों (एलटी) 500 पदों को भरा जाना था। यह पद उन उम्मीदवारों के माध्यम से भरे जाने थे, जिन्होंने टीईटी की परीक्षा को पास किया था।
प्रक्रिया संशय में
हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने पैरा टीचरों को सरकार की तरफ से अब तक नियमित न करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।
भर्ती प्रक्रिया रोकी
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा टीसी वर्मा ने शिमला जिला में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की पुष्टि की।
कोर्ट का निर्णय मान्य
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार किया जाएगा
While passing this interim order a division bench comprising the Chief Justice Kurian Joseph and Justice Dharam Chand Chaudhary observed that presently it appears that there is no clarity in the appointment process of teachers. The court noted that unless the National Council for Teachers Education (NCTE) permits, there cannot be any exemption from passing the Teachers Eligibility Test (TET) for the purpose of appointment to the impugned post.
The court passed this order on a petition filed by one Kamlesh Rana alleging that proper norms are not followed in the recently concluded appointments. The case has been listed for October 31.
Petitioner was represented by her counsel Archana Dutt Sharma