Himachal Pradesh : कर्मचारियों को सरकार का एक और तोहफा
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को टी.जी.टी. (कला, मैडीकल एवं नॉन-मैडीकल), शास्त्री, भाषा अध्यापक और जे.बी.टी. के लिए आवश्यक अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) परीक्षा के न्यूनतम अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट देने को स्वीकृति प्रदान की।
कर्मचारियों को सरकार का एक और तोहफा : -
मंत्रिमंडल के निर्णय : सचिवालय काडर के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतन जारी; आई.पी.एच. विभाग 150 पंप आप्रेटर अनुबंध पर करेगा नियुक्त, 3243 ग्राम पंचायतों में व्यायामशालाएं खोलने को स्वीकृति, 24 वरिष्ठ सर्वेक्षक कनिष्ठ अभियंता पदोन्नत, जे.बी.टी. के लिए टी.ई.टी. अनिवार्य शिमला : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और लोकायुक्त में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को पंजाब सरकार की तर्ज पर प्रथम दिसम्बर, 2011 से संशोधित सचिवालय वेतन जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सभी 3243 ग्राम पंचायतों में व्यायामशालाएं खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने शिमला नियोजन क्षेत्र के लिए विकास योजना के लिए शहर एवं नगर नियोजन विभाग के प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा हरित क्षेत्र में पहले खाली प्लाटों के अधिग्रहण की संभावनाआका पता लगाया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन नियम, 1978 में क्रमांक 1 एवं 2 (अ) के स्थान पर क्रमांक 1, 2 तथा नियम 19-ई के उप नियम (3) के 2 के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में लोगों की आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना का प्रारूप जारी करने का निर्णय लिया गया।
इसके पश्चात प्रस्तावित संशोधनों पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के मद्देनजर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्नातकोत्तर डिग्रीधारक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को उच्च शिक्षा भत्ते के रूप में 5000 रुपए प्रतिमाह तथा चिकित्सा विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में डिप्लोमाधारक अन्यों को 2000 रुपए प्रतिमाह उच्च शिक्षा भत्ते के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।
बैठक में ङ्क्षसचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर पंप आप्रेटरों के 150 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी में कार्यरत ङ्क्षसचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंडल को दो अनुभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ मंडी जिला के साईगलू में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने 24 वरिष्ठ सर्वेक्षक जिन्होंने 25 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है और जिनके पास आई.टी.आई. का प्रमाणपत्र है, को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने को स्वीकृति दी। इसके लिए काडर विशेष के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट दी जाएगी। बैठक में हाल ही में सृजित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरने, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में को-टर्मिनस के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। बैठक में छठे आर्थिक सर्वेक्षण के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाआ को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया तथा शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को भरने के अतिरिक्त 6 पदों को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त विभाग में नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के 3 पद और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में दिहाड़ी के आधार पर चालक के 2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को टी.जी.टी. (कला, मैडीकल एवं नॉन-मैडीकल), शास्त्री, भाषा अध्यापक और जे.बी.टी. के लिए आवश्यक अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) परीक्षा के न्यूनतम अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट देने को स्वीकृति प्रदान की।
शिक्षा के अधिनियम 2009 के प्रावधानों तथा भारत सरकार के निर्णय के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जे.बी.टी. के लिए टी.ई.टी. संचालित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमुडा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप सचिव (नॉन-एच.ए.एस.), मत्स्य विभाग में उपनिदेशक (मत्स्य) (प्रथम श्रेणी राजपत्रित), पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में निरीक्षक (होटल) और शहरी विकास विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों के लिए नवीन तथा संशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अपनाने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के सैंज मेले का दर्जा बढ़ाकर इसे जिला स्तर का करने के लिए स्वीकृति दी। बैठक में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम के उपाध्यक्ष के लिए एक महिन्द्रा बोलैरो, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी के लिए एक स्विफ्ट डिजायर और गृह विभाग की एन.डी.पी.एस. इकाई के लिए एक टवेरा वाहन खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने महाराजा अग्रसेन तकनीकी शिक्षा सोसायटी और ए.पी. गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्बन्ध में अनुपालना रिपोर्ट स्वीकार करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला जिले के डोडराक्वार, लाहौल-स्पीति और चम्बा जिला के पांगी क्षेत्र में निष्पादन के लिए आबंटित जलविद्युत परियोजनाआ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की समय सीमा को यहां की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और कम श्रम दिवसों को देखते हुए बढ़ाकर 36 माह किया जाए। मंत्रिमंडल ने उन जलविद्युत परियोजनाआें को समय विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की जो निष्पादन के अग्रिम चरण में हैं। इन परियोजनाओ से विस्तार शुल्क के रूप में 10 हजार रुपए प्रति मैगावाट प्रति माह वसूला जाएगा। इस राशि को स्वीकृति पत्र मिलने के 30 दिनों के भीतर जमा करवाना होगा ताकि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में कार्य आरम्भ कर पाएं। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को समय विस्तार शुल्क न जमा करवाने की स्थिति में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। इन पर जलविद्युत नीति के सभी नवीनतम प्रावधान लागू होंगे। बैठक में चम्बा जिले की अप्पर छांजू और लोअर छांजू जलविद्युत परियोजनाआें द्वारा समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को लागू न करने पर इनके समझौता ज्ञापन समाप्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। आज यहां आयोजित बैठक में राज्य के उन स्थायी निवासियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तथा जो शिमला जिला के बसंतपुर, मंडी जिला के भंगरोटू और कांगड़ा जिला के बैजनाथ के वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं तथा जो योजना की अन्य आवश्यकताओ को पूरा करते हैं।
News : The Punjab Kesri (18.4.12)
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