एचएएस अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट से राहत
(Himachal Pradesh Publice Service / Administrative Service : Highcourt gives relief for WRONG QUESTIONS)
News : Jagran (1.3.12)
(Himachal Pradesh Publice Service / Administrative Service : Highcourt gives relief for WRONG QUESTIONS)
-लोक सेवा आयोग को प्रश्नों के गलत उत्तर के मामले में अंक देने का निर्देश
विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर के मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तरों के नंबर प्रदान किए जाएं। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के उन प्रश्नों के उत्तरों के नंबर देने के आयोग को निर्देश दिए हैं जो दूसरी बार विशेषज्ञों की राय के बाद सही पाए गए। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खडपीठ ने अभ्यर्थियों की करीब 43 याचिकाओं का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए। न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थियों की करीब 12 हजार की संख्या को देखते हुए उपरोक्त आदेशों का लाभ प्रदान किया है।
आयोग ने सामान्य ज्ञान व एप्टीट्यूड टेस्ट के कुल आठ प्रश्न निरस्त कर दिए थे व आठ प्रश्नों के उत्तरों में फेरबदल किया था। न्यायालय ने कहा कि चूंकि परीक्षार्थियों ने गलत प्रश्नों के उत्तर खोजने में समय गंवाया है अत: उन्हें कोई भी उत्तर देने के लिए नंबर दिए जाने चाहिए। साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलना चाहिए जिनके उत्तर दूसरी बार घोषित सही उत्तरों से मेल खाते हैं। न्यायालय ने कहा कि पास अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया में कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और उक्त प्रक्रिया के बाद लिखित परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 8 मार्च से पूर्व रोल नंबर जारी किए जाएं।
News : Jagran (1.3.12)
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