Thursday, April 19, 2012

HPTET / Himachal Pradesh TET - Teacher Eligibilty Test : जेबीटी को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार


HPTET / Himachal Pradesh TET - Teacher Eligibilty Test :  जेबीटी को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार


 शिमला : प्रदेश में जेबीटी का प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद नौकरी के लिए अब लाइन में लगना पड़ेगा। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 2300 प्रशिक्षित जेबीटी हैं, जिन्हें नौकरी के लिए हाथ-पांव मारने पड़ रहे हैं। अगले वर्ष भी जेबीटी का एक बैच प्रशिक्षण पूरा करने वाला है। इसमें भी करीब 2500 जेबीटी प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में कुल 10711 प्राथमिक पाठशालाएं हैं। इनमें लगभग एक हजार जेबीटी के पद रिक्त हैं। आरटीई के अनुसार स्कूलों में जेबीटी तैनात करने के लिए नए कानूनों का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जेबीटी के लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) को अनिवार्य किया गया है। अब तक जेबीटी के लिए टेट का आयोजन भी नहीं किया गया है। हालांकि जेबीटी प्रशिक्षित इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार अब इससे बचा नहीं जा सकेगा।

जेबीटी प्रशिक्षितों की हर सत्र के बाद बढ़ रही फेहरिस्त और प्रदेश में बंद हो रहे स्कूलों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निजी स्कूलों की चकाचौंध व अंग्रेजी के प्रभाव के चलते अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। सरकार को स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या के चलते खुले स्कूल को भी समीपवर्ती स्कूलों में विलय करना पड़ रहा है। लिहाजा आने वाले समय में जेबीटी प्रशिक्षितों की लाइन और लंबी होती चली जाएगी।

'रिक्त पदों के हिसाब से ही जेबीटी को तैनात किया जाता है।'

एमएल आजाद, अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।

News : Jagran (19.4.12)

Thursday, March 1, 2012

Himachal Pradesh Publice Service / Administrative Service : Highcourt gives relief for WRONG QUESTIONS

एचएएस अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट से राहत
(Himachal Pradesh Publice Service / Administrative Service : Highcourt gives relief for WRONG QUESTIONS)

-लोक सेवा आयोग को प्रश्नों के गलत उत्तर के मामले में अंक देने का निर्देश
विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर के मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तरों के नंबर प्रदान किए जाएं। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के उन प्रश्नों के उत्तरों के नंबर देने के आयोग को निर्देश दिए हैं जो दूसरी बार विशेषज्ञों की राय के बाद सही पाए गए। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खडपीठ ने अभ्यर्थियों की करीब 43 याचिकाओं का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए। न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थियों की करीब 12 हजार की संख्या को देखते हुए उपरोक्त आदेशों का लाभ प्रदान किया है।